विदेशी ड्रग्स तस्कर के जमानतदार को जेल (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, पानीपत। हेरोइन तस्करी के एक पुराने मामले में जमानतदार बनना कालखा गांव के सुरेंद्र को भारी पड़ गया। जिस दक्षिण अफ्रीकी महिला आरोपी की जमानत उन्होंने ली थी, वह पिछले छह साल से अदालत में पेश नहीं हो रही। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अदालत ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जमानती सुरेंद्र को दोषी करार दिया और छह माह की सजा सुनाई। शुक्रवार को शहर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद सजा सुनाई गई।
18 फरवरी 2019 को एसआई राजपाल ने शहर थाने में मामला दर्ज कराया था। जीटी रोड टोल टैक्स के पास गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लगने पर एक महिला को रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम डुआ जाउ वीरेमी, निवासी दक्षिण अफ्रीका बताया।
तलाशी लेने पर करीब 425 ग्राम हेरोइन मिली थी। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी दौरान कालखा गांव के सुरेंद्र ने महिला की जमानत ली थी और एक लाख रुपये का जमानती बांड भरा था।
लेकिन जमानत मिलने के बाद महिला अदालत में पेश नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने सुरेंद्र को नोटिस जारी कर एक लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए। बावजूद इसके वह न तो कोर्ट में पेश हुआ और न ही राशि जमा कराई। जिसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने उसे छह माह की सजा सुनाई। |