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जेल से रिहा होते ही इरफान सोलंकी ने सबसे पहले पत्नी को लगाया गले, भावुक होकर कही यह बात_deltin51

deltin33 2025-10-1 17:06:16 views 1251

  जन के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे सपा कार्यकर्ता, अपनों को देख भावुक हुए इरफान। जागरण





जागरण संवाददाता, महराजगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंग्सटर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मंगलवार की शाम लगभग 6:15 बजे महराजगंज जेल से रिहा कर दिया गया। वे पिछले 33 महीनों से जेल में बंद थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी रिहाई को लेकर जेल परिसर में पूरे दिन हलचल बनी रही। जैसे ही पूर्व विधायक जेल के गेट से बाहर आए, उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इरफान ने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है। हमें अल्लाह पर भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा।



इसके बाद वे अपने परिवार के साथ कानपुर के लिए रवाना हो गए। रिहाई के समय बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी सहित अन्य स्वजन हाईकोर्ट से रिहाई का आदेश लेकर सुबह ही महराजगंज पहुंच गए थे। उनके आने की सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ता भी वहां जुटने लगे।

शाम को जैसे ही इरफान की जेल से रिहाई की सूचना मिली, उनकी मां, पत्नी, बेटी और अन्य स्वजन गेट के पास पहुंच गए। स्वजन से मिलकर पूर्व विधायक भावुक हो गए और सभी का गले लगाकर अभिवादन किया।



समर्थकों ने इरफान सोलंकी जिंदाबाद, जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए जैसे नारे लगाए। पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें वाहन तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कार के सनरूफ से निकलकर सभी का अभिवादन किया।ott release this week, new ott release, upcoming ott releases, Bridgerton, Jay Kelly, the family men 3, og movie, they call him og on ott, 13th web series, netflix india, prime video, jio hotstar, web series   

जिला जेल के अधीक्षक वीके गौतम ने बताया कि इरफान सोलंकी की रिहाई से संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र आनलाइन प्राप्त हुए थे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें मंगलवार की शाम रिहा किया गया।



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दिसंबर 2022 से महराजगंज जेल में बंद थे इरफान सोलंकी

22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर महराजगंज जिला जेल में स्थानांतरित किया गया था। उन पर जमीन कब्जाने, महिला का मकान जलाने, रंगदारी मांगने और फर्जी दस्तावेज पर बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान दिलाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे।



उन्हें कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंग्सटर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जमानत मिल गई थी। इस मामले में इरफान के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला को भी नामजद किया गया था।

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सहित तीन आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने तीनों आरोपितों को जमानत दे दी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

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