प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम के बिल्डर और ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के निदेशक स्वराज सिंह यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 14 दिन की ईडी कस्टडी देने की अनुमति दी। स्वराज को शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शफाली बरनाला टंडन के समक्ष पेश किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, ताकि वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। अदालत ने नोट किया कि आरोपित के परिवार के सदस्यों का विदेश में रहना और फंड के विदेश में ट्रांसफर की रिपोर्ट उसके भागने का खतरा बढ़ाती है।
अदालत ने कहा कि स्वराज सिंह यादव की कस्टोडियल पूछताछ आगे की जांच के लिए जरूरी है ताकि उसके अपराध में सक्रिय भूमिका, अन्य सहयोगी या लाभार्थियों की पहचान और अपराध से जुड़े फंड की जानकारी जुटाई जा सके।
विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि स्वराज सिंह यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स (मूल कीमत 26.5 लाख रुपए) के अलाॅटमेंट रद कर उन्हें डबल कीमत पर 40-50 लाख रुपए में बेचा। इसके अलावा वह मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में हजारों होमबायर्स को धोखा देने में भी शामिल रहे।
अभियोजन के अनुसार, स्वराज सिंह यादव ने अपनी कंपनी के एसक्रो अकाउंट से रुपए निकालकर संबंधित कंपनियों में स्थानांतरित किए और करीब 222 करोड़ रुपए की रकम व्यक्तिगत संपत्तियों समेत रियल एस्टेट में निवेश कर दिया।
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