deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

चंडीगढ़ में नया नियम लागू, प्रत्येक घर से अलग किया गया कचरा नहीं लिया तो लगेगा 500 जुर्माना

LHC0088 2 hour(s) ago views 525

  

गारबेज कलेक्टर की होगी निगरानी, सैनेटरी इंस्पेक्टर भी ध्यान रखेंगे।



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। घरों से कचरा अब अलग किया गया ही एकत्र करना होगा। अगर कचरा एकत्र करने वाले मिश्रित कचरा लेते हैं तो उन पर एक बार ऐसा करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। कचरा घर वालों को ही अलग कर देना होगा। केवल ग्राउंड फ्लोर ही नहीं घर के सभी फ्लोर से कचरा स्वयं लेकर आना होगा। ऐसा नहीं करने पर भी जुर्माना लगेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक ऊपर की मंजिलों से लोगों को स्वयं कचरा डालने नीचे आना होता है। नगर निगम ने सभी कचरा एकत्र करने वालों के साथ अनुबंध फाइनल कर यह सभी प्रविधान किए हैं। सोमवार को नगर निगम सदन की बैठक में मेयर हरप्रीत कौर की अध्यक्षता में इस एमओयू को मंजूरी दी गई।

कई पार्षदों ने सवाल उठाए कि नियम तो बन गए हैं फिर भी कोलेक्टर ऊपर की मंजिलों से कचरा लेने नहीं जाते। इस पर कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि एमओयू गारबेज कोलेक्टरों के साथ मीटिंग के बाद ही फाइनल हुआ है। उनकी इस पर पूरी सहमति है।

एमओएच डाॅ. इंद्रदीप कौर ने बताया कि कचरा एकत्र करने वाले वाहन के ड्राइवर की ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन करने की होगी। वह गारबेज कलेक्टर की निगरानी भी करेगा। सैनेटरी इंस्पेक्टर भी ध्यान रखेंगे।
बायोमेट्रिक लगेगी हाजिरी

कचरा एकत्र करने वालों की पहली बार बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। समय भी तय कर दिया गया है। गर्मियों के सीजन में पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह छह बजे से और सर्दियों में पहली अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह सात बजे से ड्यूटी शुरू होगी और काम खत्म होने तक रहेगी।

निर्धारित समय पर ही गारबेज कोलेक्टर कचरा लेने आएंगे। इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। कूड़ा बीनने वालों को होली की पूर्व संध्या पर, दिवाली के दिन, बाल्मिकी जयंती और डाॅ. बीआर आंबेडकर की जयंती पर छुट्टी मिलेगी।

वर्ष में 12 पेड छुट्टियां ले सकते हैं। प्रत्येक रविवार को अवकाश रहेगा। निगम उनके लिए अपनी डिस्पेंसरी में निश्शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगा। छुट्टी लेने से पहले सैनेटरी इंस्पेक्टर को सूचिन करना अनिवार्य होगा।
दस लाख का वेलफेयर फंड बनेगा

गारबेज कोलेक्टरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निगम दस लाख रुपये का वेलफेयर फंड बनाएगा। कम होने पर प्रत्येक वर्ष इसे दस लाख निगम करेगा। स्वयं या स्वजनों के स्वास्थ्य खर्च, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए 50 हजार रुपये तक यह फंड प्रत्येक एमओयू होल्डर गारबेज कोलेक्टर ले सकता है। तीन वर्ष में एक बार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
नियमों के उल्लंघन पर यह लगेगा जुर्माना

  • प्रत्येक घर से अलग किया गया कचरा नहीं लेने पर 500 रुपये
  • ऊपर की मंजिलों से कचरा एकत्र नहीं करने पर 100 रुपये
  • वेस्ट कोलेक्टर कहीं खुले एरिया या सहज सफाई केंद्र पर कचरा अलग करने, फेंकने या रखने पर 500 रुपये, पांच बार उल्लंघन पर एमओयू रद
  • रेजिडेंट्स से व्यवहार ठीक नहीं रखने पर: 100 रुपये, पांच बार करने पर एमओयू रद होगा
  • वेस्ट कोलक्टर हेल्पर के यूनिफार्म/जैकेट/दस्ताने/मास्क/आइडी कार्ड नहीं पहनने पर 300 रुपये
  • समय पर उपस्थित नहीं होने और काम पूरा होने तक नहीं रुकने पर 100 रुपये
  • अतिरिक्त हेल्पर रखने से पहले एमओयू को नहीं बताने पर 1000 रुपये
  • गारबेज कोलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि हेल्पर एमओयू के तहत घरों से कचरा ले नहीं तो जुर्माना 500 रुपये
  • गारबेज कोलेक्टर रेजिडेंट्स से कोई पैसा मांगता है तो 500 रुपये
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

210K

Threads

0

Posts

610K

Credits

Forum Veteran

Credits
65702