सौतेले पिता ने किया एक साल की बच्ची से दुष्कर्म
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी एक साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई 14 दिन में पूरी हुई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अभियोजन पक्ष के वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराया।
सौतेले पिता ने किया एक साल की बच्ची से दुष्कर्म
शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की की मां ने सबसे पहले 20 जुलाई को इस घटना की सूचना दी थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने 18 जुलाई को उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया, जब वह घर से बाहर धान की रोपाई कर रही थी। इस घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसके गुप्तांग से खून बहने लगा।chandigarh-politics,Chandigarh news, Bhagwant Mann, Punjab floods, weather forecasts, IMD forecasts, Punjab government, flood management, opposition allegations, Rangla Punjab Fund, water resources department,Punjab news
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि चार्जशीट 12 सितंबर को दाखिल की गई थी। अदालत ने 15 सितंबर को रोजाना सुनवाई शुरू की। त्वरित सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों की समीक्षा और अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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