बकाया पानी बिल पर नहीं लगेगा जुर्माना।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में पिछले कई वर्षों से पानी के अधिक बिल से उपभोक्ता परेशान हैं। विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना था। अधिक बिल आने के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा रहे हैं। इससे जल बोर्ड को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके समाधान के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार पानी बिल माफी योजना की घोषणा की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
घरेलू और सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं को पानी बिल पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) नहीं देना होगा। यानी कि उन्हें सिर्फ पानी का मूल बिल का भुगतान करना होगा होगा। किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके साथ ही समय पर पानी बिल का भुगतान नहीं होने पर लगने वाले ब्याज की दर और अवैध कनेक्शन को वैध कराने के शुल्क में कमी की घोषणा की गई है।
दिल्ली में अधिक पानी के बिल से परेशान उपभोक्ताओं की संख्या 16 लाख से अधिक है। उनके द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने से दिल्ली जल बोर्ड को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2023 में पानी बिल माफी योजना की घोषणा की थी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। भाजपा ने सत्ता में आने पर इसके समाधान का वादा किया था।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने मई में कहा था कि जल बोर्ड के साफ्टवेयर के उन्नयन का काम चल रहा है उसके बाद बकाया पानी बिल में छूट की घोषणा की जाएगी। शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में बकाया बिल पर एलपीएससी माफी योजना को मंजूरी देने सहित उपभोक्ताओं के हित में कई निर्णय लिए गए हैं।
अगले माह में इसे लागू करने की घोषणा की जाएगी। पहले चरण में 31 जनवरी, 2026 तक बिल का भुगतान करने पर घरेलू व सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत एलपीएससी की छूट मिलेगी। उसके बाद 31 मार्च, 2026 तक भुगतान करने वालों को मात्र 70 प्रतिशत छूट मिलेगी। व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए छूट की घोषणा बाद में की जाएगी।
उन्होंने कहा, कुल 87589 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। इसमें से लगभग 80463 करोड़ रुपये (91 प्रतिशत) एलपीएससी है। घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया 16068 करोड़ रुपये है, इसमें 11000 करोड़ रुपये एलपीएससी है।
यह योजना पहली और अंतिम बार लाई गई है। यह सरकार इसके बाद पानी बिल में छूट की कोई योजना नहीं लाएगी। इस योजना का लाभ नहीं उठाने पर उपभोक्ता को बकाया बिल का पूरा भुगतान करना होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दिल्ली में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।new-delhi-city-general,STP,Okhla STP inauguration,Sewerage Treatment Plant Delhi,Amit Shah Delhi visit,Delhi water crisis solution,Delhi sewage problem,Rekha Gupta chief minister,South Delhi sewerage,STP,Ramveer Singh Bidhuri MP,Pravesh Verma PWD minister,Delhi news
भुगतान में देरी पर अब कम लगेगा जुर्माना
जल मंत्री ने कहा कि बिल भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक बिलिंग चक्र पर पांच प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। इससे 100 रुपये का मासिक बिल का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष में 178 रुपये हो जाता था। अब ब्याज की दर पांच प्रतिशत से कम करके दो प्रतिशत कर दिया गया है। इससे 100 रुपये का बिल भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष में 130 रुपये होगा।
अवैध कनेक्शन को वैध कराना होगा आसान
अवैध पानी के कनेक्शन को वैध कराने के लिए अभी तक घरेलू उपभोक्ता से 26000 रुपये शुल्क लिया जाता था। यदि उपभोक्ता 31 मार्च तक अपना कनेक्शन वैध कराता है तो उसे मात्र एक हजार रुपये शुल्क देना होगा। गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता से 61000 रुपये की जगह पांच हजार रुपये लिए जाएंगे। 31 मार्च, 2026 के बाद पहले की तरह शुल्क वसूला जाएगा।
उपभोक्ता स्वयं लगवा सकेंगे पानी के मीटर
पानी के मोटर लगाने के लिए इस समय 250 प्लंबर अधिकृत हैं। इनकी संख्या एक हजार से अधिक की जाएगी। इससे पानी मीटर लगाने के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होगा। इस समय एक लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं जिससे जल बोर्ड को 51 करोड़ रुपये वार्षिक का नुकसान हो रहा है।
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