deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

एंटीलिया बम कांड के आरोपी को NIA कोर्ट ने नहीं दी जमानत, व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या का भी है आरोप

cy520520 4 day(s) ago views 926

  

NIA कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एंटीलिया बम कांड और व्यवसायी मनसुख हिरन हत्या मामले में एक आरोपित को जमानत देने से विशेष एनआइए कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि वह वास्तविक हमलावर था, जिसने पीडि़त का गला घोंट दिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने कहा कि आरोपित सतीश मोथकुरी की भूमिका काफी गंभीर है। वह वास्तविक हमलावर है, जिसने पीडि़त मनसुख (हिरण) का गला घोंट दिया, जिसके कारण मनसुख की मृत्यु हो गई।
मोथकुरी पर मनसुख हिरन की हत्या का आरोप

25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी। एसयूवी के मालिक हिरण कुछ दिनों बाद पांच मार्च को ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए।
मुकदमे में देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार

28 अक्टूबर के अपने आदेश में विशेष एनआइए न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने मोथकुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी का श्रेय आरोपित को जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन इसका ज्यादा श्रेय अभियुक्तों को जाता है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
like (0)
cy520520Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

cy520520

He hasn't introduced himself yet.

210K

Threads

0

Posts

610K

Credits

Forum Veteran

Credits
68670