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शिमला: संजौली मस्जिद को तोड़ने का आदेश, जिला अदालत ने बरकरार रखा नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला

deltin33 2025-10-30 18:37:15 views 1277
  

शिमला में संजौली मस्जिद का फाइल फोटो।  



जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को बरकरार रखने हुए मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया है। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया।

मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिस पर जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड

जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। वक्फ बोर्ड अदालत में मस्जिद के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया।
संजौली में बनी मस्जिद पूरी तरह से अवैध : अधिवक्ता

संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है और अब जिला अदालत ने भी नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब नगर निगम शिमला इस अवैध ढांचे को जल्द गिराने का काम करे, ताकि संजौली क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और ज्यादा आहत न हो।
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