विधि संवाददाता, लखनऊ। कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विनोद कुमार पासी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार पीड़िता के पुनर्विकास में दी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
इस मामले में पीड़िता की मां ने 19 सितंबर 2022 को थाना गुड़ंबा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह टेढ़ी पुलिया स्थित मर्सी अस्पताल में काम करती है तथा उसके पति राजगीरी का काम करते हैं। दिसंबर 2022 को वह अपनी तीन बच्चियों को घर पर छोड़कर अस्पताल गई थी तथा उसका पति भी काम पर गया था।  
 
पड़ोस में रहने वाला विनोद मौका पाकर कार्टून दिखाने के बहाने वादिनी की पुत्री को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज कराया गया। |