इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी पूनमदीप कौर
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। डीसी पूनमदीप कौर ने बताया कि वर्ष 2025 में दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा दायर सिविल रिट याचिका में दिए गए आदेशों और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पंजाब से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 29 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करा सकते हैं।Spaced Repetition Technique, memory technique, flashcard technique, flashcard technique 2025, Spaced Repetition Technique विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आप अपना आवेदन 1 अक्टूबर 2025 को शाम 4:00 बजे तक सेवा केंद्र में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस 6 अक्टूबर को ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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