Bihar Assembly Election 2025: चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी, चेक करें नियम

Chikheang 2025-10-14 00:43:10 views 1264
  

चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी



जागरण संवाददाता, सुपौल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस के साथ बैठक की गई। जानकारी दी गई कि द्वितीय चरण के नाम निदेशन पत्र दाखिल हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सोमवार से ही नाम निदेशन पत्र दाखिल होना प्रारंभ कर दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नामांकन 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक दाखिल किया जाएगा। नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र 2ख में लिया जाएगा। साथ ही शपथ पत्र प्रपत्र 26 में लिया जाएगा। शपथ पत्र-26 का संपूर्ण कालम भरा हुआ मजिस्ट्रेट-नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना चाहिए। आवेदन के साथ हाल का खींचा हुआ पांच रंगीन फोटो लिया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं तो उन्हें सत्यापित मतदाता सूची संलग्न करना पड़ेगा। नामांकन हेतु नाजिर रसीद 10 हजार रुपये का देना होगा। यदि अभ्यर्थी एससी-एसटी कोटि के हैं तो उन्हें पांच हजार रुपये का नाजिर रसीद देना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र मूल में देना होगा।

यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक से हैं तो उन्हें एक मात्र प्रस्तावक तथा अन्य की स्थिति में 10 प्रस्तावक देना होगा। यदि अभ्यर्थी राजनीतिक दल से खड़ा किया गया है तो उन्हें प्रपत्र ए एवं बी देना होगा। साथ ही नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा।

यदि नामांकन के समय प्रपत्र ए एवं बी उपलब्ध नहीं है तो नामांकन के अंतिम तिथि को तीन बजे अपराह्न से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अपने दल के ही चुनाव चिन्ह का उल्लेख करेंगे। पंजीकृत एवं स्वतंत्र अभ्यर्थी को नामांकन पत्र में अधिमान क्रम में फ्री सेंबल की सूची में से तीन सेंबल का पसंद दिया जा सकता है।

अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के चेंबर में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। संवीक्षा के दिन निर्वाची पदाधिकारी के चेंबर में चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं।

नामांकन के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी को शपथ लेना होगा। यदि अभ्यर्थी नामांकन के समय स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो संवीक्षा के एक दिन पूर्व तक निर्वाची पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार के समक्ष शपथ लेने का साक्ष्य देना होगा।

निर्वाचन व्यय हेतु नामांकन से एक दिन पूर्व अभ्यर्थी के नाम से अथवा अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराना होगा। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.10.2025 तथा संवीक्षा दिनांक 21.102025 को की जाएगी।

अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 23.10.2025 है। जिले के 05 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11.11.2025 को 07 बजे पूर्वाह्न से 06 बजे अपराह्न तक होना निर्धारित है। कोसी बांध के अंदर 91 मतदान केंद्र अवस्थित है, जिसमें से 36 मतदान केंद्र नदी पार के अंदर है।

बताया गया कि व्यय से संबंधित शिकायतों का अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर लहटन चौधरी सभागार के प्रथम तल पर मानक के आधार पर काल सेंटर की स्थापना की गई है। मतगणना 14.11.2025 को आठ बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ किया जाएगा।
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