ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बहू से दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने दोषी ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जीयनपुर कस्बे क्षेत्र में पीड़िता अपने सास ससुर के साथ रहती थी। पीड़िता के पति कमाने के लिए कतर गए थे। घटना के दिन जनवरी 2024 को पीड़िता की सास पैतृक गांव गई थी। उस रात बहू को अकेला पाकर ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर उसे न सिर्फ मारापीटा, बल्कि चुप रहने की धमकी भी दी। इस मामले में पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई और घटना के पांच माह बाद जीयनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह और 8 अविनाश चंद्र राय ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। |