cy520520 • 2025-10-10 03:36:47 • views 610
राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी।
राज्य ब्यूरो, रांची। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है।
जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उनके खिलाफ चाईबासा की निचली अदालत में चल रही सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया।
हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए चाईबासा कोर्ट वापस भेज दिया। अब शिकायतवाद पर पुन: सुनवाई होगी और नया आदेश पारित होगा।चाईबासा कोर्ट ने शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन किया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विशेष मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कौशिक सारखेल और दीपांकर ने राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत चाईबासा के मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी।
उस समय मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी। अपील याचिका पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने मामले में मजिस्ट्रेट को फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया था।
उसके बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लेकर राहुल गांधी को समन जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं थी, क्योंकि निचली अदालत ने सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर निर्णय दिया था।
मामला अब चाईबासा की अदालत को वापस भेजा जा रहा है, जहां कानून के अनुसार नया आदेश पारित किया जाएगा।
आरोप है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि हत्या के आरोपित को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। |
|