नैनीताल। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में हुई हिंसा के आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को जमानत दी थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आगजनी, हिंसा और पुलिस स्टेशन सहित सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी समेत अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।
पुलिस के मुताबिक, इस घटना में पेट्रोल बम और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पिछले महीने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी ने जांच के लिए जो समय बढ़ाने का कोर्ट से लिया था वो गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी नियमित जमानत की अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।

Deshbandhu
Supreme CourtUttarakhandlaw and order
Next Story |