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श्रीनगर में कोविड-19 महामारी में मेडिकल सप्लाई खरीद में धोखाधड़ी, दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज

LHC0088 2 hour(s) ago views 127
  

अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध विंग ने की कार्रवाई।



जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध विंग ने प्रदेश में कोविड़-19 महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई की खरीद में कथित तौर पर एक बड़ी धोखाधड़ी करने के लिए श्रीनगर के दो निवासियों के खिलाफ एक औपचारिक मामला दर्ज किया है।

इस बारे में विंग के अनुसार आरोपी पीरबाग और सनत नगर के निवासी हैं और कथित तौर पर सरकारी विभागों को धोखा देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री और ओएसडी सप्लाई के डेलीगेट्स के रूप में पेश आए थे।

विंग के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला एक लिखी हुई शिकायत के बाद शुरू किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के पीरबाग और सनत नगर के रहने वाले आरोपियों ने खुद को जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री और ओएसडी सप्लाइज़ का डेलीगेट बताया।

उन्होंने कहा, \“धोखेबाज़ी से, उन्होंने विभिन्न विभागों को मेडिकल सामान के पेमेंट असली सप्लायर के नाम पर धोखे से खोले गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए थे। आरोपियों ने असली सप्लायर की पहचान गलत बताने के लिए कथित तौर पर नकली ईमेल आईडी भी बनाईं थी।

प्रवक्ता के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने एक सरकारी कार्यालय से धोखाधड़ी से 27 लाख रुपये लिए और एक सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से 2.24 करोड़ रुपये धोखे से भी निकालने का प्लान बनाया था।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान प्राप्त सबूतों के आधार पर, आईएफसी की धारा 420, 467, 468, 471,120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66-डी के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच चल रही है।   
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