मनीष सिसोदिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अपील हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है और इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत चुनाव याचिकाओं से संबंधित हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ सीधा अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है।
यह अपील प्रताप चंद्र द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
इससे पहले एकल पीठ ने सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
यह भी पढ़ें- पुरानी दिल्ली को लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया परियोजना का शुभारंभ  |