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राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई तो कटेगा नाम, 28 फरवरी है लास्ट डेट

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राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई तो कटेगा नाम, 28 फरवरी है लास्ट डेट



जागरण संवाददाता, सिवान। जिन राशन कार्डधारक सदस्यों/लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए ई-केवाईसी कराने को आखिरी मौका दिया गया है। दरअसल, सरकार ने 28 फरवरी तक राशन कार्ड से ई-केवाईसी कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराया गया होगा, उनकाे चिह्नित करते हुए उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा।

साथ ही उन्हें खाद्यान सहित अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक काे ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

जिला आपूर्ति शाखा कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में कुल 2773954 कार्डधारी लाभुक हैं। इनमें से 80 फीसदी यानी 22 लाख दो हजार 426 लाभुक/सदस्यों ने ई-केवासी पूर्ण करा लिया है। जबकि अभी भी 20 फीसदी यानी पांच लाख 71 हजार 528 लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित है।

विभाग का मानना है कि इनमें से अधिकांश राशन कार्ड धारक या तो बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ मामले में ऐसे लोग दो-दो जगहों पर भी राशन कार्ड से जुड़े रह सकते हैं।
खाद्यान सहित कई योजनाओं के लाभ से हो जाएंगे वंचित:

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, उन्हें सरकार के द्वारा मिलने वाले अन्य सात याेजनाओं से भी वंचित होना पड़ जाएगा।

इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं, क्योकि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है।   
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