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दो मुकदमों में अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, तीन मिल चुकी राहत

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जागरण संवाददाता, कानपुर। अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ दो मुकदमों में जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। तीन मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। तीन मुकदमों में जमानत मिले के बाद ही उनकी रिहाई हो सकेगी।


स्वरूप नगर निवासी कारोबारी सुरेश पाल ने किदवई नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में अधिवक्ता अखिलेश दुबे द्वारा साजिश के तहत उन्हें दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। इससे बचाने के लिए उनसे ढाई करोड़ की रंगदारी वसूली गई। इस मुकदमे में अखिलेश दुबे को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। अब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है।

इसी तरह 13 अगस्त 2025 को परेड निवासी मोइनुद्दीन ने ग्वालटोली थाने में अखिलेश दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में विवेचक रहे पुलिस निरीक्षक सभाजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता एमके द्विवेदी ने बताया कि इन दोनों मुकदमों में अखिलेश दुबे की जमानत पर मंगवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
डकैती के मुकदमे में जमानत पर 27 को सुनवाई

अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट डकैती और मारपीट के मुकदमे में अखिलेश दुबे की जमानत पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। होटल कारोबारी प्रज्ञा त्रिवेदी ने कोर्ट के आदेश से 15 साल पहले जूही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप ओम जायसवाल के साथ वह साझेदारी में होटल संचालन कर रही थीं। ओम जायसवाल का अजय निगम से आये दिन विवाद होता था। इसी के चलते वह उनसे भी रंजिश रखता था।

आरोप था कि दो लाख रुपये की नाजायज मांग के चलते अजय ने उनके लिए अश्लील भाषा का प्रकाशन किया। विरोध पर 6 दिसंबर 2010 को उनके होटल में घुसकर मारपीट की और जंजीर तोड़ ली। कोर्ट के आदेश पर 20 दिसंबर 2010 को मुकदमा लिखा गया लेकिन उसी दिन अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। मामले में बीते वर्ष शुरू हुई अग्रिम विवेचना में अखिलेश दुबे का नाम सामने आया था। इस पर उनका नाम मुकदमे में बढ़ाया गया था।   
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