बिना मान्यता के संचालित इंटर कॉलेज को बंद करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) ने बिना मान्यता के चल रहे एक इंटर कालेज को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। गत सात फरवरी को खलीलाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस इसके संबंध में एक व्यक्ति ने शिकायत की थीं। इस पर उन्होंने गत 21 फरवरी को इस कालेज की जांच की थीं। इस दौरान कई कमियां सामने आई थीं।
नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के नेदुला मोहल्ला निवासी इंद्रजीत यादव ने सात फरवरी 2026 को खलीलाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने इसी तहसील क्षेत्र के महुई गांव में संचालित पूर्वांचल इंटर कालेज के संबंध में शिकायत कर जांच की मांग की थीं।
इस पर डीआइओएस हरिश्चंद्र नाथ ने गत 21 फरवरी को इस विद्यालय की जांच की थीं। इस दौरान यह विद्यालय बिना किसी नाम के संचालित पाया गया। विद्यालय के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। कक्षा एक से आठ तक कक्षाएं संचालित पाई गयी थीं। लगभग 100 बच्चे उपस्थित पाए गए थे।
विद्यालय की प्रधानाध्यापक सुमन यादव ने बताया कि विद्यालय की कोई मान्यता नहीं है। मान्यता प्राप्त किए जाने संबंधित कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के संबंध में एक बैनर व एक अंक पत्र वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया गया। जिसमें पूर्वांचल इंटर कालेज-महुई अंकित पाया गया लेकिन इस तरह का कोई बोर्ड अथवा बैनर नहीं लगा था।
प्रस्तुत अंक पत्र में किसी भी विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं है। पूर्णाक एवं प्राप्तांक का विवरण अंकित है। नाम अंकित नहीं होने के कारण सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। बिना मान्यता के अमान्य संचालित विद्यालय को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
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