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पुलिस कमिश्नर को दारोगा का वेतन रोकने के आदेश... पॉक्सो मामले में गवाही न देने पर आगरा कोर्ट का आदेश

LHC0088 2026-2-22 13:57:46 views 586
  

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, आगरा। किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में विवेचक गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दारोगा का वेतन रोकने के आदेश पुलिस आयुक्त आगरा को दिए हैं। बरहन थाने में तैनात दारोगा की वर्तमान में खंदौली थाने में तैनाती है।
किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे न्यायालय

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में वर्ष 2022 में थाना बरहन में दर्ज किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट का मामला लंबित है। उक्त मामले में मुकदमे के विवेचक अंकित कुमार के अतिरिक्त अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है।
बरहन में तैनात रहे दारोगा की वर्तमान में खंदौली में है तैनाती

अदालत द्वारा पारित कई प्रतिकूल आदेश के बाद भी विवेचक अंकित कुमार के गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने विवेचक अंकित कुमार का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के पुलिस आयुक्त आगरा को आदेश दिए हैं। सात मार्च को अनिवार्य रूप से विवेचक को अदालत में हाजिर कराने के आदेश दिए हैं।
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