दिल्ली में नर्सरी में ईडब्ल्यूएस व डीजी श्रेणी के दाखिले के लिए आवेदन शुरू। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय ने कहा कि निजी स्कूलों में इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए नर्सरी, केजी और पहली में 21 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 16 मार्च है।
नियमों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभिभावकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आय प्रमाणपत्र आनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले जारी हुआ होना चाहिए। निदेशालय ने कहा कि केवल आवेदन किया हुआ लेकिन जारी न हुआ आय प्रमाणपत्र मान्य नहीं माना जाएगा।
अंतिम तारीख के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश
अंतिम तारीख के बाद जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज को लेकर शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि सभी प्रमाणपत्र स्पष्ट एवं पठनीय स्कैन कापी के रूप में निर्धारित प्रारूप में अपलोड किए जाएं।
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गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को प्रवेश के लिए आय प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, विभिन्न कक्षाओं के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है।
नर्सरी के लिए बच्चे की आयु तीन से सात वर्ष, केजी के लिए चार से आठ वर्ष और पहली के लिए पांच से नौ वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर होगी।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- अभ्यर्थी की फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- माता-पिता की फोटो
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