700 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित होने का मामला
जागरण संवाददाता, पडरौना (कुशीनगर)। गोस्वामी तुलसी दास इंटर कालेज के 700 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित होने के मामले में प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक को प्रबंधक ने निलंबित कर दिया। नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति के लिए यूपी बोर्ड को पत्र भी भेजा गया है।
गुरुवार को यह कार्रवाई तब हुई जब जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से मिले निर्देश का हवाला देते हुए पत्र जारी कर निलंबन के कार्रवाई की संस्तुति की।
कालेज के प्रबंधक पवन उपाध्याय ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से भेजे गए पत्र में कालेज के प्रधान लिपिक पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के पत्राचार पंजीकरण में गंभीर अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं, जो अत्यंत गंभीर, कर्तव्यहीनता एवं सेवा आचरण के प्रतिकूल हैं।
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इससे शैक्षिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आरोपों की गंभीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रबंध समिति ने प्रधान लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया कि निलंबित प्रधान लिपिक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है।
बता दें कि बीते 17 फरवरी को स्कूल की ओर से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कोर्ट संख्या 37 में दायर याचिका संख्या 6742-2026 की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक शरण द्वारा इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई और चार हफ्ते में बोर्ड से जवाब दाखिल किए जाने का आदेश पारित किया गया है। |