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दिल्ली से खरीदी दवाओं से फरीदाबाद-पलवल में नशे का खेल, 9 लाइसेंस रद

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फरीदाबाद और पलवल में दिल्ली से खरीदी गई दवाओं का नशे के रूप में दुरुपयोग हो रहा है। इमेज एआई



अनिल बेताब, फरीदाबाद। हमारे जिले और पड़ोसी पलवल में राजधानी दिल्ली से खरीदी गई दवाओं का इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जा रहा है। इन जिलों में कई सप्लायर दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट से नकली नामों से दवाएं खरीदते हैं और उन्हें यहां बेचते हैं, जिससे ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा मिलता है।

कई इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट और कैप्सूल सिर्फ मेडिकल स्टोर मालिक ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद बेच सकते हैं, लेकिन ये गैर-कानूनी तरीके से बिकते पाए गए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। लेकिन, कई मेडिकल स्टोर मालिक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं बेच रहे हैं। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाई से इसकी पुष्टि होती है। ऐसे नौ दवा बेचने वालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं।
चंदावली में ऐसा ही एक मामला सामने आया था

ज्यादातर ड्रग सप्लायर ये दवाएं मेडिकल स्टोर मालिकों को बिना बिल के रिटेल में बेचते हैं। जनवरी 2025 में चंदावली में भी ऐसा ही एक मामला हुआ था। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक टीम ने पलवल के एक ड्रग सप्लायर रविंद्र को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ पकड़ा था।

उसने दिल्ली से दवाएं खरीदी थीं और उन्हें एक मेडिकल स्टोर के मालिक को बेचने का प्लान बना रहा था। सप्लायर ने दिल्ली में अपनी दवा कंपनी के नाम पर इनवॉइस किया था, जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज की। केस कोर्ट में पेंडिंग है।
डिपार्टमेंट ने नौ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए

डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की बात करें तो, फरीदाबाद और पलवल में नौ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस दवा की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड न रखने पर कैंसिल कर दिए गए हैं। इनमें से सेक्टर 55, सेहतपुर, बल्लभगढ़ और भारत कॉलोनी के चार स्टोर कैंसिल किए गए।

इसी तरह, पलवल में तातारपुर, दुधौला, उटावड़, माता वाला मोहल्ला और रसूलपुर में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए गए। आमतौर पर, रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां तब होती हैं जब मेडिकल स्टोर के पास खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड नहीं होता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी बिक्री की जाती है।

क्योंकि लाइसेंस कैंसिल करने से पहले, डिपार्टमेंट दवा बेचने वाले को नोटिस भेजता है, जिससे उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके बाद, कैंसिलेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है।

ड्रग कंट्रोल ऑफिसर संदीप गहलान ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम बनाई गई है। इसमें डिपार्टमेंट के साथ-साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर हर महीने मीटिंग करते हैं। “हम रेगुलर मेडिकल स्टोर की जांच करते हैं ताकि कोई कमी न मिले। अगर कमी मिलती है, तो मेडिकल स्टोर चलाने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं। डिपार्टमेंट सख्त एक्शन लेता है। सीनियर ऑफिसर ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के मामले को लेकर सीरियस हैं।“

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