जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व अपर जिला जज 22 रघुबर सिंह की कोर्ट ने छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 90 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
एक महिला ने ग्राम कोहरो थाना मूसानगर कानपुर देहात के मूल निवासी और शहर के इस्पात नगर इंडस्ट्रियल एरिया में अस्थाई रूप से रहने वाले रामनरेश पासी के खिलाफ पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह एक साल से फैक्ट्री में बने एक कमरे में पति, बेटी के साथ रहती है।
उसके बगल के कमरे में राम नरेश रहता है। दो अगस्त 2021 की रात छह साल की बेटी कमरे के बाहर बने शौचालय में गई। तभी राम नरेश ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
वह शिकायत करने पहुंची तो उसके साथ मारपीट की। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओमेंद्र कुमार ने बताया कि अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। |