मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने फैसला दिया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए 48 वर्षीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी के स्वजन को 1.23 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने यह आदेश दिया।
हादसा 30 मई 2022 की शाम मुरादनगर के ओएफएम फ्लाईओवर पर हुआ था। रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी मुकेश कुमार कश्यप ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज थी। वह सड़क पर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में थाना मुरादनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित चालक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने गवाहों के बयान और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर माना कि हादसा आरोपित चालक की लापरवाही से हुआ। मुकेश के परिवार में उनके परिवार में पत्नी, दो नाबालिग बच्चे और मां हैं। अदालत ने आय और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कुल 1.23 करोड़ रुपये मुआवजा तय किया।
अधिकरण ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि दुर्घटना लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण हुई। बीमा कंपनी ने चालक के शराब के प्रभाव में होने का दावा किया था, जिसे अधिकरण ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया। |
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