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यूपी में 100 रुपये वसूली करने पर एक्सरे टेक्नीशियन पर मुकदमा, बर्खास्तगी को लिखा पत्र

LHC0088 1 hour(s) ago views 229
  



जागरण संवाददाता, फतेहपुर। एक्सरे के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली करने के आरोप में जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार ने आउटसोर्स टेक्नीशियन अतुल कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

विभाग ने सेवा प्रदाता इंडो इन्फो प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को सेवा समाप्ति का पत्राचार किया है।

सीएमएस डा. राजेश कुमार ने सदर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि जिला अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग में उक्त सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से अतुल कुमार जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स कर्मी एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर तैनात है।

विभागीय सूत्रों से पता चला है कि बीते 12 फरवरी 2026 को सदर तहसील में तैनात लेखपाल शैलेश तिवारी की मौजूदगी में एक मरीज से एक्सरे करने के नाम पर एक्सरे टेक्नीशियन ने अवैध रूप से 100 रुपये ले लिए।

मरीजों से अवैध तरीके से धना वसूलना लोकसेवक आचरण के विपरीत है और यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस कार्रवाई से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच खलबली मची हुई है।

सीएमएस ने बताया कि आउटसोर्स कर्मी वर्ष 2016 से जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्यरत है। जिसकी बर्खास्तगी के लिए संबंधित संस्था को पत्राचार किया गया है।

अपील किया कि यदि कोई अवैध सुविधा शुल्क की मांग करता है तो मरीज तुरंत सूचित करे। विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इंस्पेक्टर बोले, बयान बाद कार्रवाई

कोतवाली इंस्पेक्टर श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि सीएमएस की तहरीर पर आउटसोर्स कर्मी अतुल कुमार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

जिसमें वादी मुकदमा व स्टाफ कर्मियों के बयान भी लिए जाएंगे। सीओ सिटी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि भ्रष्टाचार के मुकदमे की विवेचना की जा रही है इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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