माफिया रवि काना को कोर्ट ने पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की अदालत ने 11 फरवरी को स्क्रैप माफिया रवि काना को अग्रिम जमानत दे दी थी। शर्त लगाई थी कि आरोपी जमानत आदेश के सात दिन के अंदर विवेचक के सामने उपस्थित होकर जांच में सहयोग करेगा।
अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने न्यायालय में दी अर्जी में रवि काना को जान का खतरा बताते पुलिस के सामने पेश होने की शर्त से राहत की मांग की थी।
न्यायालय ने अर्जी खारिज कर 18 फरवरी से पहले सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अब आरोपी को पुलिस के सामने उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने होंगे।
14 जनवरी को दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि सेक्टर-63 काेतवाली में पीड़ित बिल्डर शैलेंद्र शर्मा ने 14 जनवरी 2026 को माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनका सेक्टर-63 में रिनोक्स ग्रुप नाम से कार्यालय है।
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बताया कि कुछ अन्य आरोपियों द्वारा वर्ष 2021 से 2024 के बीच उसके विभिन्न प्रोजेक्ट्स को बंद कराने की धमकी देकर करीब 20 लाख रुपये वसूले गए थे। उनका विरोध करने पर रवि काना ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के चलते पीड़ित ने रविकाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। |
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