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हरियाणा के पूर्व खेलमंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहा केस।
रवि अटवाल, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेलमंत्री व भारतीय हाॅकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में जूनियर महिला कोच से यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। करीब डेढ़ साल पहले संदीप सिंह के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए थे, लेकिन अभी तक कोच की गवाही नहीं हुई है। पिछले करीब सात महीने से तो यह केस पीड़िता की सुनवाई के लिए रुका पड़ा है।
कई बार अदालत ने कोच को समन भेजे, लेकिन किसी न किसी वजह से पेशी से छूट ले ली। पिछले महीने भी सुनवाई थी और तब भी पीड़िता के वकील ने पेशी से छूट दिए जाने की अर्जी दायर कर दी थी।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए कहा था कि अगली बार कोर्ट आना होगा और पेशी से छूट नहीं दी जाएगी। अगली तारीख पर पीड़िता के वकील ने केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की अर्जी लगा दी थी।
महिला ने जज पर पक्षपात के आरोप लगाए। इस अर्जी को नौ फरवरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने मंजूर कर दिया था और केस को ट्रांसफर कर दिया था। अब केस की सुनवाई 19 फरवरी को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की कोर्ट में होगी।
केस टाइमलाइन
- 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 पुलिस थाने में दर्ज हुआ था केस
- 25 अगस्त 2023 को पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश
- 15 सितंबर 2023 को संदीप सिंह को अग्रिम जमानत
- 29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने संदीप सिंह पर किए थे आरोप तय
यह है मामला
दो साल पहले हरियाणा खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने खेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
शिकायत में महिला ने बताया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर-7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया। वहां उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। महिला ने फिर चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी और केस दर्ज हुआ। |
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