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प्लास्टिक बैन का खुला मजाक! 15 लाख का जुर्माना भी बेअसर, इन बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही पॉलिथीन

Chikheang 1 hour(s) ago views 633
  

प्रतीकात्‍मक च‍ित्र



जागरण संवाददाता, बरेली। धरती को बंजर बना रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सिर्फ कागजों में नजर आ रहा। शहर के अधिकतर बाजार में अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। यह बात निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई में सामने आई है। नगर निगम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्र में जनवरी में ही 15.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।

अधिकारियों के अनुसार 25 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। शासन ने जुलाई-2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन शहर में अब भी इसका असर नहीं दिख रहा। निगम की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से श्यामगंज बाजार, डीडीपुरम, सेटेलाइट बस स्टैंड, कुतुबखाना बाजार समेत अन्य बाजार में अब भी पहले की तरह सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री हो रही है।

नगर निगम के अधिकारियों की सुस्ती-मिलीभगत की वजह से प्रतिबंध का लगातार उल्लंघन हो रहा है। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह के इस वर्ष 21 जनवरी तक 15.5 लाख का जुर्माना वसूला जा सका है। बताया कि आमजन को जागरूक करने के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग-बिक्री करने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों का इस्तेमाल करने पर 500 से दो हजार वहीं दुकानों व औद्योगिक स्तर पर इसका आयात, भंडारण व ब्रिकी करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 20 हजार से एक लाख रुपये जुर्माना का प्रविधान है।
नहीं दिख रहा जागरुकता का असर, प्लास्टिक में ही हो रही खरीदारी

जागरण टीम ने गुरुवार को श्यामगंज, सिविल लाइंस क्षेत्र में दुकानों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग-बिक्री की स्थिति देखी। इस दौरान बाजार में कपड़े व कागज का थैला लेकर बहुत कम लोग ही खरीदारी करते दिखे। अधिकतर लोग पालीथिन का इस्तेमाल करते दिखे। बाजार में बड़े दुकानदार तो खरीदारों को कपड़े व कागज का बैग दे रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदार एसयूपी नियमों का उल्लंघन करते दिखे।
पर्यावरण को पहुंचा रहा क्षति

सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) यानी एक बार उपयोग होने वाली वस्तु। 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें 19 ऐसी वस्तु में कान साफ करने के लिए प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों पर प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम में होने वाली स्टिक, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, चम्मच, कटोरी, चाकू, थर्माकाल की प्लेट, गिलास कटोरी, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली प्लास्टिक फिल्म, टाफी में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक आदि प्रतिबंधित है।

  


शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 20 दिन में साढ़े 15 लाख से अधिक धनराशि जुर्माने में वसूली गई है। इस बीच अगर, प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री की शिकायत है तो और सख्ती के साथ अभियान को चलाया जाएगा।

- डा. नैन सिंह, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी





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