दिल्ली सरकार को हाल ही में दिव्यांगों के लिए शुरू की गई योजना के लिए 1000 से अधिक आवेदन मिले।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार को हाल ही में शुरू की गई उस योजना के तहत 1000 से अधिक आवेदन मिले हैं, जिसके तहत उच्च स्तर की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की देखभाल करने वालों को मासिक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत दैनिक गतिविधियों के लिए गहन सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्ति की देखभालकर्ता को अन्य दिव्यांगता कल्याण कार्यक्रमों के तहत दी जा रही सहायता के अतिरिक्त 6000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
एक अधिकारी ने बताया, \“विभाग को अब तक लगभग 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं और योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार इनका सत्यापन किया जा रहा है।\“ उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नामित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आयोजित मूल्यांकन में 60 से 100 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे और उनके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें दिल्ली को उनके निवास स्थान के रूप में दर्शाया गया हो।
अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें अधिक विकलांगता है और जिन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए निरंतर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है।
उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंडों के अनुसार, आवेदकों के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के तहत अधिसूचित प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो उन्हें मानक विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करता हो।
योजना के मानदंडों में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली के निवासी होने चाहिए, उनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि \“उच्च सहायता\“ शब्द का तात्पर्य गहन सहायता से है - शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रकार की सहायता जो मानक विकलांगता वाले व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों को करने, सूचित निर्णय लेने, सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने और शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामुदायिक जीवन जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक होती है, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित है।
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