जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग वाली पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट में सोमवार (19 जनवरी) को सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया।
इससे पहले दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा देने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर की अपील याचिका पर निर्णय में आने में देरी की वजह उनके द्वारा दाखिल की कई कई अर्जियां हैं।
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