सांकेतिक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। पूर्व प्राथमिक और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए पहले चरण में आवेदन दो फरवरी से 16 फरवरी तक लिए जाएंगे।
दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक और तीसरे चरण में 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं।
आरटीई के अंतर्गत कक्षा एक और पूर्व-प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन और लाक करने की अंतिम तिथि भी इन्हीं चरणों के अनुसार तय की गई है। पहले चरण की लाटरी 18 फरवरी, दूसरे चरण की लाटरी नौ मार्च और तीसरे चरण की लॉटरी 29 मार्च को निकाली जाएगी।
लॉटरी के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन के आदेश जारी किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत के आधार पर शत-प्रतिशत मैपिंग और रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए। साथ ही, नामांकन करने के लिए हर विकास खंड में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
अभिभावकों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ब्लाक कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में आरटीई हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां आनलाइन आवेदन में असमर्थ अभिभावकों की मदद की जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को तहसील और ब्लाक स्तर पर सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने पर भी जोर दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल तक आवंटित सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हर हाल में कराया जाए। योजना के प्रचार-प्रसार पर होने वाला खर्च जनपद स्तर पर डीपीओ मैनेजमेंट मद से वहन किया जाएगा।
आरटीई पोर्टल से आवेदन
आरटीई में www.rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन किए जाएंगे। प्रदेश में 68 हजार विद्यालयों में करीब एक लाख 86 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किए जाएंगे। पिछले वर्ष एक लाख 41 हजार बच्चों को आरटीई में प्रवेश मिला था।
आवेदन के लिए आयु सीमा
नर्सरी के लिए कक्षा तीन से चार वर्ष, एलकेजी में चार से पांच वर्ष, यूकेजी में पांच वर्ष से छह वर्ष तक और कक्षा एक में छह वर्ष से सात वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु की गणना एक अप्रैल 2026 से की जाएगी।
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