प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता भागलपुर। जिले के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को अब अपनी वेबसाइट पर सभी अनिवार्य जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर जानकारी अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर उपविधि के उल्लंघन के तहत पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे लेकर बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को अल्टीमेटम जारी किया है। इस पर स्कूल संचालकों को गंभीरता से पहल करने को कहा गया है।
सीबीएसई सचिव की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक निर्धारित फार्मेट में पूरी विवरणी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसमें शिक्षकों का विवरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता, स्कूल की शैक्षणिक संरचना, कक्षाओं की स्थिति, बुनियादी सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक जानकारियां शामिल हैं।
- वेबसाइट अपडेट नहीं करने पर सीबीएसई स्कूलों को देना पड़ेगा पांच लाख जुर्माना
- बोर्ड ने जारी किया निर्देश, 15 फरवरी तक वेबसाइट अपडेट करना अनिवार्य
- जिले के 28 एफिलिएटिड स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी सभी जानकारी
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल जानकारी अपलोड करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे नियमित रूप से अपडेट रखना भी अनिवार्य होगा। जिले के 28 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों को यह प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी है।
पारदर्शिता के लिए बोर्ड ने तय की जिम्मेवारी
दरअसल, सीबीएसई के संज्ञान में आया था कि कई स्कूल लंबे समय से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अनेक स्कूलों की वेबसाइट पर या तो अधूरी जानकारी थी या फिर पुरानी जानकारी उपलब्ध थी। इसका सीधा असर अभिभावकों पर पड़ रहा था। स्कूल चयन के दौरान उन्हें सही तुलना और निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी समस्या को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने अब स्पष्ट डेडलाइन तय करते हुए सख्ती बरतने का फैसला लिया है। |
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