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भिवानी में नायलॉन मांझे निर्माण-बिक्री और खरीद पर रोक, उल्लंघन पर होगा सख्त एक्शन

LHC0088 2 hour(s) ago views 335
  

भिवानी डीसी साहिल गुप्ता ने चीनी मांझा के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है (फोटो: जागरण)



जागरण संवाददाता, भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(क)(ख) के अंतर्गत सीपीसीबी ने 27 मार्च 2023 को जारी निर्देशों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

डीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि नायलान या किसी भी सिंथेटिक सामग्री से बने और सिंथेटिक पदार्थ से लेपित और गैर-अपघटनीय चीनी मांझा या पतंग उड़ाने के लिए प्रयुक्त धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध है।

डीसी ने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकुला के निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हिदायतानुसार नायलोन या किसी भी कृत्रिम पदार्थ से बने और कृत्रिम पदार्थ से लेपित और गैर-जैव अपघटनीय चीनी मांजा या पतंग उड़ाने के लिए प्रयुक्त धागे के निर्माण विक्री भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड, भिवानी यह सुनिश्वित करेंगे कि वैध सीटीओ वाली मौजूदा इकाइयों पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांजा/नायलान/सिंथेटिक/कांच लेपित धागे का निर्माण या उत्पादन ना करें। आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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