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प्रतीकात्मक चित्र
संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत जिले के 758 निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में 6000 बच्चों को दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में आनलाइन आवेदन होंगे की उम्मीद है। निजी विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया आसान करने के लिए अब अभिभावक अपने आधार कार्ड पर बच्चे का आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कक्षा एक और पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चे का नहीं बल्कि अभिभावक (माता या पिता) का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन होगी और जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र में अभिभावक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा तथा वित्तीय सहायता के लिए आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य रहेगा।
किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं और यूनिफार्म खरीदने के लिए मिलेंगे पांच हजार
आरटीई के तहत चयनित प्रत्येक छात्र को किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं और यूनिफार्म खरीदने के लिए 5000 रुपये की सहायता दी जाएगी।आवेदन के दौरान अभिभावक अपने ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन करेंगे। इसके आधार पर आसपास के अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा। आनलाइन लाटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटन होगा।
यदि किसी चरण में सीट आवंटित नहीं होती है तो अभिभावक अगले चरण में पुनः आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। चयनित छात्रों की जानकारी आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध होगी और अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। चयन के बाद दस्तावेजों का आफलाइन सत्यापन किया जाएगा।
विद्यालय बताएंगे प्रवेश न लेने का कारण
यदि कोई विद्यालय आवंटित छात्र को प्रवेश नहीं देता है तो उसे अपने लागिन से स्पष्ट कारण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। डीसी सामुदायिक सहभागिता सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश से इंकार या शुल्क मांगने की स्थिति में विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन द्वारा प्रति छात्र प्रति माह 450 रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी और विद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे। आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों को अन्य छात्रों से अलग नहीं रखा जाएगा और न ही उनके लिए अलग कक्षाएं चलाई जाएंगी। नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक अलग-अलग आयु मानक लागू होंगे।
प्रवेश आयु की स्पष्ट तालिका
| कक्षा | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | | नर्सरी (Nursery) | 3 साल | 4 साल से कम | | LKG | 4 साल | 5 साल से कम | | UKG | 5 साल | 6 साल से कम | | कक्षा 1 (Class 1) | 6 साल | 7 साल से कम |
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