जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में जिम, तरणताल और खेल अकादमी संचालकों पर प्रशासन का शिकंजा कसने जा रहा है। अब इनके पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की गहन जांच के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
जांच प्रक्रिया के अंतर्गत समिति द्वारा दस्तावेजों की पड़ताल के साथ-साथ संबंधित स्थल का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा। मानकों पर खरा उतरने पर ही पंजीकरण की अनुमति मिलेगी।
यह निर्देश एडीएम सिटी विकास कश्यप ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोसायटी, क्लब, होटल, स्कूल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल समेत अन्य सभी ऐसे प्रतिष्ठान जहां जिम, स्विमिंग पूल या खेल अकादमी का संचालन किया जा रहा है, उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
एडीएम सिटी ने कहा कि बिना पंजीकरण संचालित किसी भी जिम, स्विमिंग या खेल अकादमी को अब संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती से जिले में अवैध रूप से चल रहे केंद्रों पर रोक लगेगी और आम लोगों को सुरक्षित व मानक अनुरूप सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रशासन ने संचालकों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि बाद में किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
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