राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद में नवंबर 2025 में अनुरक्षण कार्य के दौरान विद्युत स्पर्शाघात से एक संविदाकर्मी की मौत के मामले में वहां तैनात अधिशासी अभियंता मुदित सोनकर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी मामले में अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अवर अभियंता और सहायक अभियंता पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने यह निर्देश दिए हैं।
बुधवार को पावर कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्ष डा. गोयल ने अधिकारियों से पूछा कि जलालाबाद के मामले में अधिशासी अभियंता को क्यों छोड़ा गया।बिना सुरक्षा उपकरण पहने कार्य कराए जाने पर पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि जहां भी विद्युत दुर्घटनाएं होंगी वहां अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अध्यक्ष ने खराब परफारमेंस पर प्रयागराज के अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता, मेरठ-एक के मुख्य अभियंता, अलीगढ़ के मुख्य अभियंता को कारण बनाओ नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन पर बांदा और झांसी में जेई, एसडीओ, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता को नियम-10 के तहत नोटिस के साथ एडवर्स इंट्री देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल वसूली में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। वसूली कम होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत बिल वसूलने के लिए अभियान चलाया जाए। जहां भी एटीएंडसी हानियां ज्यादा है वहां योजना बनाकर व्यवस्था सुधारें। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र, झटपट पोर्टल तथा सोलर रूफटाप में पेंडेंसी की शिकायतें नहीं रहनी चाहिए। सोलर रूफटाप कनेक्शन में उपभोक्ताओं की अनेकों शिकायतें हैं। इस पर ध्यान देकर समस्या हल कराएं। कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार भी बैठक में उपस्थित थे। |
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