सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी सुनैना शर्मा को विशेष जज नियुक्त किया। सीबीआई ने इन मामलों की जांच की थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और वरिष्ठ वकील आरएस चीमा की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया कि वर्तमान विशेष सीबीआई जज संजय बंसल को आठ अप्रैल 2025 को छह महीने के लिए कार्य करने की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया यह कदम?
उन्होंने बताया कि तब से आठ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और वह अब कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई करने के कार्य से मुक्त होने का आग्रह कर रहे हैं। पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बंसल के स्थान पर पेश किए गए तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों पर गौर किया।
सीजेआई ने क्या आदेश दिया?
चीफ जस्टिस ने आदेश दिया, \“हम सुनैना शर्मा को विशेष जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/सीबीआई/कोयला ब्लाक आवंटन मामलों) के रूप में नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट किसी भी आपात स्थिति में उपरोक्त का प्रतिस्थापन मांगने के लिए स्वतंत्र है।\“
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