सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन में अब नियोजित सेवाकाल भी गिना जाएगा, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। राज्य में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी किया गया।
इसके मुताबिक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2023 के तहत छठी से आठवीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर तथा 11वीं एवं 12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्ही कक्षाओं के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर किए जाने के प्रविधान हैं।
शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के आदेश के मुताबिक अब छठी से आठवीं एवं 11वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के कार्यावधि की गणना होगी। इससे प्रोन्नति में इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा।
पटना जिले में 1,667 शिक्षकों का हुआ अंतर जिला स्थानांतरण
दूसरी ओर, जिले में प्राप्त आवेदन के आधार पर 1,667 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण किए सभी शिक्षकों को प्रखंड और विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।
इसमें कक्षा से पांचवीं तक में 893, कक्षा छह से आठवीं तक में 289, कक्षा नौ से 10वीं तक में 214 और कक्षा 11 से 12वीं तक में 271 शिक्षकों को जिला स्थानांतरण किया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि सभी शिक्षकों को 16 जनवरी तक आवंटित स्कूल में योगदान करना है। योगदान की तिथि से ही वेतनमान मनेगा। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि इन शिक्षकों को योगदान करने में सहयोग करेंगे।
यह भी पढ़ें- Bihar Teachers: वरीयता, प्रभार से लेकर 26 बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने किया शंकाओं का निराकरण, यहां जानें
यह भी पढ़ें- विशिष्ट नहीं बने 840 नियोजित शिक्षकों के लिए अंतिम अवसर, अंतिम सक्षमता परीक्षा के लिए भरें फॉर्म |