राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 13 अवर अभियंताओं (सिविल) द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इनकी नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत अभियंत्रण सेवा नियमावली के तहत इन अभ्यर्थियों को अवर अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति दी गई थी। निरस्त की गई नियुक्तियों में प्रीति, आलोक कुमार मिश्रा, मो. फैजान, केशव पांडेय, मनीष कुमार बिंद, इंदु प्रभा सरोज, रजत, रवि कुमार प्रजापति, सुरेंद्र कुमार पटेल, मो. दानिश, अभय कुमार गुप्ता, सुभाष सिंह रावत और अमित कुमार भगत शामिल हैं।
निर्धारित समय में नहीं किया कार्यभार ग्रहण
नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा 10 सितंबर 2024 को औपबंधिक रूप से वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 4200 पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति देते हुए 17 सितंबर 2024 तक योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
इसके बाद 28 जनवरी 2025 को अंतिम अवसर देते हुए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। |