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कुशीनगर में कोहरे का यलो अलर्ट, गलन भरी ठंड और सड़क सुरक्षा के कड़े निर्देश

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आज से दो दिनों तक रहेगी कोल्ड डे जैसी स्थिति। जागरण  



जागरण संवाददाता, कुशीनगर। दो दिनों की धूप के बाद शुक्रवार को धूप ने लुकाछिपी का खेल खेला। कुछ स्थानों जैसे कसया, फाजिलनगर आदि स्थानों पर धूप निकली तो पडरौना, रामकोला आदि स्थानों पर धुंध के बीच बदली छाई रही। इस बीच चली तेज पछुआ हवा ने गलन भरी ठंड से राहत नहीं मिलने दी।

सुबह हल कोहरा भी रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है तो आने वाले दो दिनों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। पांच दिनों तक अधिकतम तापमान 12 से 14 तो न्यूनतम सात से नौ डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया की मौसम विज्ञानी श्रुति वी सिंह ने बताया कि, शनिवार को कोहरा बढ़ने की संभावना है, इसको लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसके बाद ही इससे राहत मिलेगी। इस दौरान कहीं-कहीं बदली छा सकती है।

पांच दिनों तक तापमान में भी खासा वृद्धि की संभावना नहीं है। मतलब ठंड बनी रहेगी। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 95-98 प्रतिशत और 63-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस दौरान 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से ठंडी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। सुबह व शाम कोहरा भी छाया रहेगा।

कोहरे में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त

कोहरा के कारण सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर सभी व्यावसायिक वाहनों, विशेषकर गन्ना ढुलाई में लगे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य मालवाहक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-104 के अंतर्गत डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बैठक कर निर्देश दिया कि, व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव एवं रियर मार्किंग टेप लगाया जाना आवश्यक है, इसका कड़ाई से पालन कराएं। सड़क दुर्घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कम दृश्यता एवं तेज गति जानलेवा साबित हो सकती है।

यह भी पढ़ें- नाबालिग चलाते मिले वाहन तो मालिक पर होगी कार्रवाई, नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश

ऐसे में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि, गन्ना पेराई सत्र के दृष्टिगत चीनी मिलों को जाने वाले मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। ओवरलोडिंग, ओवरहाइट, बाडी से बाहर लटकता गन्ना तथा एक ट्रैक्टर के साथ एक से अधिक ट्राली जोड़ कर वाहन संचालन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। गन्ने की ढुलाई केवल रात्रि में ही किया जाएगा।

गन्ना लदे ट्रकों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर से अधिक नहीं होगी। डीएम ने निर्देश दिया कि, चीनी मिलों, गन्ना क्रय केंद्रों, मंडियों एवं प्रमुख परिवहन स्थलों पर शिविर लगाकर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए। पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआइ आदि अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से सड़कों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टिव साइन व रोड स्टड के नवीनीकरण का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाएगा। इस दौरान एडीएम वैभव मिश्र आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
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