search

उत्तर प्रदेश में आसान हुआ संपत्ति का बंटवारा, योगी सरकार की इस व्यवस्था से प्रदेशवासियों को बड़ा फायदा

LHC0088 Yesterday 09:56 views 76
  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब किसी भी तरह की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख (गिफ्ट डीड) पर सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी। अब तक आवासीय-कृषि संपत्तियों के रक्त संबंधी मामले में ही छूट मिलती थी, लेकिन अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेख पर भी पांच हजार रुपये से ज्यादा स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामले में अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप ड्यूटी से भारी-भरकम छूट देने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव में से 13 ही स्वीकृत किए गए।

10 रुपये से 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज वसूलने संबंधी प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट ने पांच से 10 रुपये तक यूजर चार्ज वसूलने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

कैबिनेट ने परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी।

ऐसे में अब परिवार में किसी भी तरह की अचल संपत्ति के दान पर पांच हजार रुपये ही स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके साथ ही संपत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क देना होगा।

छूट न मिलने से अभी शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों पर सेल डीड की तरह सर्किल रेट का सात प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है।  

स्टांप एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2022 से पहले पारिवारिक रिश्तों में संपत्ति दान करने पर सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क देना पड़ता था। वर्ष 2023 में आवासीय-कृषि संपत्तियों पर छूट देने के बाद अब व्यावसायिक-औद्योगिक संपत्ति पर भी स्टांप ड्यूटी से छूट देने के निर्णय से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पारिवारिक संपत्ति का वैधानिक हस्तांतरण बढ़ेगा, अनावश्यक विवाद, मुकदमेंबाजी में कमी आएगी और राजस्व व्यवस्था में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्री ने बताया कि छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जल्द अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलने लगेगा।

परिवार के इन सदस्यों को मिलेगा लाभ  

पारिवारिक सदस्यों में पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, भाई, बहन, दामाद, पुत्र व पुत्री के बेटा-बेटी के साथ ही अब सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उनकी पत्नी को भी छूट का लाभ मिलेगा।  

कुशीनगर और झांसी में कार्यालय के लिए मिली भूमि  

कैबिनेट बैठक में कुशीनगर व झांसी में उप निबंधक कार्यालय बनाने के लिए भूमि प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उप निबंधक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम बसहिया 920 वर्गमीटर भूमि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को निश्शुल्क मिली है। इसके साथ ही झांसी में उप निबंधक कार्यालय सदर एवं अभिलेखागार के निर्माण के लिए पुरानी तहसील परिसर, मौजा झांसी खास में 638 वर्गमीटर भूमि को राजस्व विभाग से स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को दे दी गई है।

यह भी पढ़ें- कैबिनेट का फैसला: यूपी में GCC नीति-2024 की नियमावली को मिली मंजूरी, आम जनता को मिलेंगे ये फायदे
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1410K

Credits

Forum Veteran

Credits
146553

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com