झारखंड का रिम्स अस्पताल। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्राथमिक की दर्ज कर ली है।झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में 5 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की है।
फिलहाल अज्ञात बिल्डर व अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक साजिश रच कर रिम्स की जमीन का निबंधन, म्यूटेशन करने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन पर बने चार मंजिले मकान व अन्य अवैध अतिक्रमण को हाल ही में प्रशासन ने हटाया है।
जिन मकानों और अपार्टमेंट को तोड़ा गया है, उनके मालिकों के नाम से निबंधन भी हुआ था, उसका दाखिल खारिज भी हो गया था और बैंक से ऋण लेकर लोगों ने अपना घर मकान बनवाया था।
झारखंड उच्च न्यायालय ने इस साजिश में शामिल बिल्डर, अधिकारी, जमीन माफिया व अन्य सभी को आरोपित बनाते हुए उनके विरुद्ध एसीबी को जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में यह प्राथमिक दर्ज की गई है। |