Raj Kundra: मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कारोबारी रिपु सूडान कुंद्रा, जिन्हें राज कुंद्रा के नाम से जाना जाता है, को 6,600 करोड़ रुपये की “गा बिटकॉइन“ पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया। अदालत ने कुंद्रा और एक अन्य आरोपी राजेश सतीजा को 19 जनवरी, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य व्यक्तियों, जिनमें अब दिवंगत अमित भारद्वाज भी शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR से शुरू हुआ था।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूरक अभियोजन शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने यह आदेश दिया।
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एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल ने कार्यवाही के दौरान मामला पेश किया।
औपचारिक आदेश में न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी संख्या 17 रिपु सुदान कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा और आरोपी संख्या 18 राजेश राम सतीजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए कार्यवाही शुरू की जाए, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है।“
ED ने लगाया आरोप
ED ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने जनता से 10% मासिक रिटर्न का वादा करके बिटकॉइन में भारी रकम जमा की।
वादे के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल करने के बजाय, प्रमोटरों ने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा दिया और संपत्तियों को अज्ञात ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया।
जांच के अनुसार, कुंद्रा ने कथित तौर पर यूक्रेन में एक माइनिंग फार्म स्थापित करने के उद्देश्य से मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए थे।
एजेंसी ने दावा किया कि ये बिटकॉइन अपराध की कमाई से प्राप्त हुए थे। चूंकि सौदा कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए एजेंसी का दावा है कि कुंद्रा के पास ये संपत्तियां बनी रहीं, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक थी।
पिछले साल, एजेंसी ने 97.79 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था, जिसमें कुंद्रा की पत्नी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर जुहू में एक आवासीय फ्लैट और पुणे में एक बंगला शामिल है।
दिसंबर में, न्यायाधीश ने यूएई की सेंट्रल अथॉरिटी को “लेटर ऑफ रिक्वेस्ट“ (अनुरोध पत्र) जारी करने के लिए ED के आवेदन को मंजूरी दे दी। विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के माध्यम से प्रस्तुत इस औपचारिक अनुरोध में अपराध की आय से संयुक्त अरब अमीरात में अर्जित अचल संपत्तियों के विरुद्ध कुर्की आदेशों को लागू करने के लिए कानूनी सहायता मांगी गई थी।
न्यायाधीश ने कहा, “यह न्यायालय संतुष्ट है कि कानूनी सहायता और आदेशों के निष्पादन के उद्देश्य से... संयुक्त अरब अमीरात की सेंट्रल अथॉरिटी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाए, ताकि कानूनी सहायता प्राप्त की जा सके और आदेशों को लागू किया जा सके।”
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