गिरधारी लाल ने की अभद्र टिप्पणी। (जागरण)
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पश्चिम) के काेर्ट में शनिवार को परिवाद किया गया है।
यह परिवाद सदर थाना के लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 12 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
परिवाद में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि दो और तीन जनवरी को इंटरनेट मीडिया पर गिरधारी लाल साहू का बयान प्रसारित हुआ।
इसमें कहा गया कि बिहार में 20-25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं। बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। आरोपित ने जानबूझकर पूरे देश में उन्माद व उपद्रव फैलाने का कार्य किया है। स्त्री समाज की लज्जा-भंग करने का कार्य किया है।
उसके बयान को परिवादी ने समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर देखा। इससे वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे। बिहार की महिलाओं को भी अपमानित करने का कार्य किया गया।
परिवाद में यह भी कहा कि पूर्व में ऐसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर 2022 में एक मामले में टिप्पणी की थी। यह मामला भी उसी श्रेणी में आता है।
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