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मोतिहारी में कोर्ट का बड़ा फैसला, राजद नेता देवा को मिली राहत, क्या अगली कार्रवाई रुक जाएगी?

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राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे पार्टी नेता देवा गुप्ता ।



संवाद सहयोगी, मोतिहारी । पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे पार्टी नेता देवा गुप्ता के खिलाफ पुलिस की ओर से की गई इनाम की घोषणा व हाजिर नहीं होने की स्थिति में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करने से संबंधी पुलिस कार्रवाई से जुड़े आदेश पर तत्काल रोक लग गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के बाद राजद नेता की ओर से उच्च न्यायालय में राहत के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी में अग्रिम जमानत के लिए पहले से दाखिल की गई अर्जी व उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमों का उल्लेख करते हुए मुकदमों की स्थिति का भी हवाला दिया गया था।

उपरोक्त अर्जी के आलोक में न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी प्रक्रियाधीन है। जबतक जमानत पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तबतक संबंधित मामलों में पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

बता दें कि नगर थाना में दर्ज दो आपराधिक मामलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से देवा की गिरफ्तारी के लिए 20 दिसंबर 2025 को एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी।

फरार बताते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हाजिर नहीं होने की स्थिति में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। उक्त विज्ञप्ति में कुल 28 मामलों का उल्लेख करते हुए दो मामलों में देवा को फरार बताया गया था। इसके बाद देवा की ओर से उच्च न्यायालय में राहत की अपील की गई थी। उपरोक्त आलोक में 24 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने राजद नेता को राहत दी है।
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