New Year Party: महाराष्ट्र में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न की तैयारी कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। 31 दिसंबर को आप बार में पूरी रात जश्न मना सकते हैं। जी हां, पूरे महाराष्ट्र में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए राज्य सरकार ने खाने-पीने की जगहों, रेस्टोरेंट, होटल, ऑर्केस्ट्रा बार और पब को 1 जनवरी को सुबह 5 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी है। एक अधिकारी ने बुधवार (31 दिसंबर) को बताया कि गृह विभाग ने मंगलवार (30 दिसंबर) देर रात एक स्थायी आदेश जारी किया, जिसमें मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों को अपने खुलने का समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
अधिकारी के अनुसार, यह आदेश भविष्य में क्रिसमस की पूर्व संध्या (24 दिसंबर की रात), क्रिसमस (25 दिसंबर की रात) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर की रात) पर भी लागू होगा। अधिकारी ने कहा कि इन अवसरों पर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन हर साल ऐसी अनुमति मांगते हैं। लेकिन अक्सर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण मंजूरी देने में देरी होती थी।
अधिकारी ने कहा कि इन खास मौकों पर इन प्रतिष्ठानों को सुबह 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति तो होगी। लेकिन उन्हें कुछ शर्तों और नियमों का भी पालन करना होगा। शर्तों के अनुसार, पब मालिकों को किसी भी कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए अपने परिसर के अंदर और बाहर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का इंतजाम करना होगा। किसी भी समस्या की स्थिति में बिजनेस मालिक या लाइसेंसधारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि समय में बढ़ोतरी सिर्फ परिसर के इस्तेमाल के लिए है। साउंड और म्यूज़िक सिस्टम के इस्तेमाल से जुड़े मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जारी सभी निर्देश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आदेश के अनुसार, समय में बढ़ोतरी सिर्फ बिल्डिंग परिसर और बंद जगहों के अंदर चलने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।
यह आदेश खुली जगहों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस विभाग को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
इस बीच, नए साल की शाम का जश्न बिना किसी रुकावट और सुरक्षित तरीके से हो इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने पूरे जिले में 5,400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 168 के तहत सभी पब, बार, क्लब, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को नोटिस जारी किए गए है। इसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे शराब के नशे में किसी को भी गाड़ी चलाने की इजाजत न दें। पुलिस ने कहा कि यह संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे नशे में धुत लोगों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाएं। |