प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा जिले में परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं चलाए जा सकते। इसी आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए नोएडा परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
परिवहन विभाग के एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि अप्रैल से नवंबर के बीच जिले में 10,508 से ज्यादा वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) रद्द की जा चुकी है। इनमें 1,542 वाहन 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले थे, जबकि 8,966 वाहन 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन थे। जिन वाहनों की आरसी रद्द हो चुकी है, उन्हें अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है।
अगर कोई वाहन मालिक इसके बावजूद अपनी गाड़ी चलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा, नवंबर महीने में ही जिले में कैंसिल, सस्पेंड और स्क्रैपिंग की श्रेणी में आने वाले वाहनों की कुल संख्या 2,24,985 तक पहुंच गई है।
इनमें ट्रांसपोर्ट और नाॅन-ट्रांसपोर्ट दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार नान-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 1,60,820 है। वहीं 10 साल पुराने डीजल नान-ट्रांसपोर्ट वाहनों की संख्या 29,493 बताई गई है। ट्रांसपोर्ट वाहनों की बात करें तो 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 19,702 है, जबकि 10 साल पुराने डीजल ट्रांसपोर्ट वाहनों की संख्या 14,910 है।
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