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भारत में अवैध प्रवेश करने वाले ब्राजील के नागरिक को एक वर्ष की सजा, इस रास्ते से किया था प्रवेश

deltin33 2025-10-7 04:36:41 views 1237
  भारत में अवैध प्रवेश करने वाले ब्राजील के नागरिक को एक वर्ष की सजा।





जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पकड़े गए ब्राजील के नागरिक जोकिम डास सैंटोस नेटो को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने आरोपित को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। मामला सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा हेड इलाके का है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ अक्टूबर 2024 को पुलिस ने नेपाल की ओर से संदिग्ध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक विदेशी नागरिक को पकड़ा था। पूछताछ में उसने खुद को ब्राजील के रियो डि जनेरियो, मेन स्ट्रीट रुआ रेमिरो निवासी जोकिम डास सैंटोस नेटो पुत्र वल्टेसी मदुरेइरा डॉ. सिलवा सैंटोस बताया।



जांच में यह सामने आया कि उसके पास भारत में प्रवेश का वैध वीजा या अनुमति नहीं थी। सोनौली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित के विरुद्ध भारतीय सीमा में अवैध प्रवेश के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवेंद्र कुमार दिवाकर ने सरकारी पक्ष के साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। वहीं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने कहा कि बिना वीजा भारत में प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को एक वर्ष की कैद और अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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