cy520520 • 2025-12-20 19:38:11 • views 1105
जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने जमीन बिक्री के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता और टेनरी संचालक इरशाद आलम का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। इरशाद आलम के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी टेनरी संचालक और 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल के सह-निर्माता इरशाद आलम ने सिविल लाइंस निवासी मो.शोएब को जाजमऊ गज्जूपुरवा में अपनी जमीन दिखाकर उसे 1.65 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा किया था।
नोटिरियल विक्रय अनुबंध पत्र तैयार होने पर शोएब ने आरटीजीएस व नगद के रूप में 1.65 करोड़ रुपये उसे दे दिए। कई दिन बीत जाने पर उसने जमीन नहीं बेची बल्कि उसकी रकम दोगुनी कर दी। रुपये फंसे होने पर शोएब ने उसकी बात मानते हुए दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन आरोपित ने इसके बावजूद बैनामा नही किया।
जब उन्होंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन केडीए की है। आरोप है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने अपने साथी मो.उजैर व अन्य लोगों के साथ 13 सितंबर को उनकी दुकान पर आकर झूठे मुकदमें में फंसा देने की धमकी देने के साथ 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
बेकनगंज पुलिस ने इरशाद आलम और उजैर समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तीन दिसंबर को उसे प्रयागराज जाजटाउन थानाक्षेत्र स्थित होटल कासा दी ग्रांड से गिरफ्तार किया गया था। |
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